उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने यूपी कृषक विद्युत बिल माफी योजना के तहत निजी नलकूपों (ट्यूबवेल) पर 100% सब्सिडी यानी मुफ्त बिजली देने की घोषणा को बजट 2026 में भी प्रमुखता से स्थान दिया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को सिंचाई के खर्च से मुक्त करना है। यहाँ इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी दी गई है:
यूपी किसान मुफ्त बिजली योजना 2026: मुख्य लाभ
- 100% सब्सिडी: किसानों को अपने निजी नलकूपों के लिए बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा।
- मुफ्त यूनिट की सीमा: * 10 हॉर्सपावर (7.46 किलोवाट) तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 140 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी।
- 10 हॉर्सपावर से अधिक क्षमता वाले नलकूपों पर प्रति माह 1045 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है।
- बकाया बिल माफी (OTS): यदि 1 अप्रैल 2023 से पहले का कोई बिल बकाया है, तो OTS योजना के तहत उपभोक्ता 100% ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं।

पात्रता: किन किसानों को मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तें तय की हैं:
- निजी नलकूप: किसान के पास अपना पंजीकृत निजी नलकूप (Private Tube Well) होना चाहिए।
- केवल कृषि उपयोग: बिजली का उपयोग केवल खेती-किसानी के लिए होना चाहिए, घरेलू या कमर्शियल उपयोग की अनुमति नहीं है।
- क्षेत्र: यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नलकूपों पर लागू है।
- पुराना बकाया: योजना का लाभ पाने के लिए 31 मार्च 2023 तक का सारा बकाया चुकाना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Checklist)
- आधार कार्ड
- बिजली बिल की कॉपी या कंज्यूमर आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- सक्रिय मोबाइल नंबर
ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है:
- UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाएं。
- होमपेज पर “कृषक विद्युत बिल माफी योजना पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें。
- अपना डिस्ट्रिक्ट चुनें और अकाउंट नंबर डालकर Waiver Amount चेक करें。
- रजिस्ट्रेशन शुल्क (यदि कोई हो) जमा कर रसीद प्राप्त करें。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या सभी किसानों का पुराना बकाया माफ हो गया है? उत्तर: नहीं, केवल ब्याज (सरचार्ज) 100% माफ हो रहा है। मूल बकाया राशि जमा करनी होगी, जिसके लिए किस्तों की सुविधा उपलब्ध है।
Q2. मुफ्त यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर क्या होगा? उत्तर: यदि खपत तय सीमा (जैसे 140 यूनिट/kW) से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट का भुगतान निर्धारित दरों पर करना होगा।
Q3. पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? उत्तर: सरचार्ज माफी (OTS) के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है。
Q4. क्या सोलर पंप वाले किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं? उत्तर: यह योजना ग्रिड से चलने वाले नलकूपों के लिए है। सोलर पंप के लिए सरकार PM कुसुम योजना के तहत अलग से सब्सिडी देती है।
Q5. हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर: किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए बिजली विभाग के टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।
निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और कृषि लागत कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। यदि आपका भी नलकूप कनेक्शन है, तो तुरंत अपना पुराना बकाया चुकाकर और पंजीकरण कराकर मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं।